दुर्ग । दुर्ग के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में अत्यधिक लापरवाही बरतने और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 (क) तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन के कारण राजेश ठाकुर, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक विद्यालय घसरा (विकास खंड धमधा), शिवनारायण पटेल, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेरदा (विकास खंड धमधा), रजनीश महोबे, सहायक शिक्षक शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिरगा (विकास खंड धमधा), धर्मेन्द्र कुमार, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय केम्प-2, भिलाई, और बसंत यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका परिषद अहिवारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने का अधिकार होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन की अवधि में यादव का मुख्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत राजेश कुमार ठाकुर, शिवनारायण पटेल, रजनीश महोबे और धर्मेन्द्र कुमार की ड्यूटी नगर पालिका निगम दुर्ग के वार्ड क्र. 31 के मतदान दल में तथा बसंत यादव की ड्यूटी नगर पालिका परिषद् अहिवारा में लगाई गई थी।
दुर्ग कलेक्टर की कार्रवाई...प्रथान पाठक, शिक्षक, सहा. शिक्षक और कम्प्यूटर ऑपरेटर निलंबित... चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतना पड़ा भारी :
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