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छत्तीसगढ़ में अब हर लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी , जानिए नए नियम |
छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में हर लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के बाद लोगों में राहत की एक उम्मीद नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ये सेवा अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाई गई है। यानी अब पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। अगर तय वक्त पर काम नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। सरकार के इस सख्त कदम से साफ है कि अब लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुसार ही होगा।जैसे ही यह घोषणा हुई, स्थानीय प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। सरकार का कहना है कि इस नियम से न सिर्फ दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, बल्कि व्यावसायिक संस्थानों को कानूनी झंझटों से भी राहत मिलेगी। इसका सीधा फायदा आम जनता और बिजनेस मालिकों दोनों को होगा।इलाके में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। लोग भी अब सुरक्षित लिफ्ट व्यवस्था की मांग जोर-शोर से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ कहा है, "जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था के लिए ही ये कदम उठाया गया है।"मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने भी सभी बिल्डरों, मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि नए नियमों का पूरी सख्ती से पालन करें। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार चलाने में जोखिम कम होगा।कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला न सिर्फ लोगों की जान की हिफाजत करेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को और ज्यादा प्रोफेशनल और सुरक्षित बनाएगा।